पाक के पूर्व पीएम Imran Khan की गिरफ्तारी पर रोक

Imran Khan : पाक के उच्च न्यायालय ने आज पूर्व पीएम इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए एक और दिन के लिए पुलिस अभियान पर रोक लगा दी है। खान के सहयोगी फवाद चैधरी ने कहा कि अदालत ने पुलिस कार्रवाई पर रोक शुक्रवार तक बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र (एडीएसजे) न्यायाधीश जफर इकबाल ने गुरुवार को कहा कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया तो वह इस्लामाबाद पुलिस को तोशखाना मामले में पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोक देंगे।

Imran Khan : न्यायाधीश ने पार्टी से यह भी कहा है कि वह अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कानून के साथ सहयोग करने और इसका विरोध न करने के लिए कहे। तोशखाना उपहारों के विवरण को छिपाने के लिए पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की मांग करने वाले पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) के संदर्भ पर सुनवाई करते हुए उन्होंने ये टिप्पणी की।सत्र अदालत 28 फरवरी को इमरान को मामले में अभ्यारोपित करने के लिए तैयार थी, लेकिन उनके वकील ने न्यायाधीश से अनुरोध किया था कि उन्हें सुनवाई से छूट दी जाए क्योंकि उन्हें कई अन्य अदालतों में पेश होना है।

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Imran Khan : उनके अभियोग को पहले कई बार टाला गया था। न्यायाधीश ने बाद में इमरान खान के लिए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और पुलिस को उसे 7 मार्च तक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था। पीटीआई प्रमुख गिरफ्तार होने से बचने में कामयाब रहे और बाद में वारंट रद्द करने के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) का दरवाजा खटखटाया।

आईएचसी ने इमरान को कुछ राहत देते हुए उन्हें 13 मार्च तक सत्र अदालत में पेश होने को कहा था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री एक बार फिर सुनवाई से दूर हो गए।हालांकि, मंगलवार को जब पुलिस इमरान को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर में जमान पार्क स्थित उनके आवास पर पहुंची, तो उन्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिसके कारण पीटीआई समर्थकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच दो दिन की घमासान लड़ाई हुई। बुधवार को अदालत के हस्तक्षेप के बाद अंततः संघर्ष शांत हुआ। उसी दिन, पीटीआई ने आईएचसी में इमरान के लिए जारी नवीनतम गिरफ्तारी वारंट को भी चुनौती दी।

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