इलाहाबाद हाईकोर्ट: बुजुर्ग सास-ससुर की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, इजरायल में रहने वाली NRI बहू को जारी किया नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ के एक दहेज उत्पीड़न मामले में बुजुर्ग सास-ससुर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह मामला इजरायल में रहने वाली एक NRI बहू द्वारा भारत आकर दर्ज कराई गई FIR से जुड़ा है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायतकर्ता बहू को नोटिस जारी कर राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है।

याचिका के अनुसार, पूनम और केशव देव के बेटे मोहित (जो IIT खड़गपुर से पीएचडी हैं) की शादी 2021 में प्रिया से हुई थी। शादी के बाद दंपति पहले अमेरिका और फिर इजरायल में रहने लगे। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे शादी के बाद से ही अपने बेटे और बहू से अलग भारत में रह रहे हैं।

वकील सुनील चौधरी के मुताबिक, इजरायल में देर रात पार्टी से लौटने पर पति की आपत्ति के बाद दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद बहू भारत आईं और पति, सास-ससुर तथा पति के एक दोस्त के खिलाफ मारपीट और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करा दी। याचिकाकर्ताओं ने इसे झूठा मामला बताया है।

कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए बुजुर्ग दंपति की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी और मामले में बहू को नोटिस जारी किया गया है। यह मामला दहेज उत्पीड़न के कथित दुरुपयोग से जुड़े मुद्दों को फिर से उजागर कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई में राज्य सरकार को अपना पक्ष रखना होगा।

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