मोटा मुनाफा कमाने को लोगो की जान से खिलवाड़ कर रहे मिलावटखोर, खाद्य विभाग ने हल्दीराम समेत 25 पर ठोका जुर्माना

गाजियाबाद। खाद्य सामग्रियों में मिलावटखोरी कर उसे बेचकर मुनाफा कमाने वाले मिलावटखोर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं मिलावटखोरी रोकने के लिए खाद्य विभाग ने भी अपना हंटर चलाना शुरू कर दिया है। ऐसे ही मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने 25 मिलावटखोरों पर 25.65 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए इनसे वसूली की है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत गठित न्यायालय में अधोमानक, मिथ्याछाप, नियमों का उल्लंघन आदि के विरूद्ध वाद दायर किया जाता है। जून माह में एडीएम सिटी गंभीर सिंह की न्यायालय में जिले के 25 वादों को लेकर दायर किए गए वाद में कोर्ट ने 25.65 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

यह भी पढ़े : स्वच्छता सर्वेक्षण: सफाई कर्मी नही मिले तो पार्षद ने ट्रैक्टर ट्राली लेकर खुद उठाया कूड़ा

सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड-सेकेंड विनीत कुमार ने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट खोरी करने वाले 25 प्रतिष्ठानों पर कोर्ट ने यह 25.65 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया हैं। इनसे जल्द वसूली की जाएगी। जुर्माना लगाए गए इन प्रमुख प्रष्ठिानों में इंदिरापुरम के न्यायखंड-3 स्थित राज महल सुपर मार्ट-खाद्य सामग्री हल्दी पाउडर,जुर्माना लगाया 20 हजार रुपए,मैसर्स सागर मार्ट घंटाघर-सामग्री-पेरी-पेरी,जुर्माना15 हजार, मैसर्स मेराबो लैब प्राइवेट लिमिटेड-सामग्री-लाल मिर्च पाउडर व धनिया जीरा पाउडर,हल्दी पाउडर,डालडा वनस्पति-जुर्माना-80 हजार,मैसर्स बिकानेर स्वीट्स खोड़ा कॉलोनी-साम्रगी-नारियल लड्डू-जुर्मार्ना-15 हजार रुपए,मैसर्स कर्नकार्ट टेक्नोलॉजिसस प्राइवेट लिमिटेड वैशाली-सामग्री-सिंघाड़े का आटा-जुर्माना-3 लाख रुपए,मैसर्स अशोक स्टोर जवाहर गेट-सामग्री-कृष बिकानेरी सोन पापड़ी-जुर्माना-2.50 लाख रुपए, स्पेंसर रिटेल लिमिटेड पैसेफिक मॉल-सामग्री-साबुदाना स्मार्ट च्वाइस-जुर्माना-2.50 लाख रुपए, मैसर्स जेपीएमएस हॉस्पिटिलिटी प्राइवेट लिमिटेड राजनगर-सामग्री-प्रीपेड फ्रेड सोया चाप-जुर्माना- 15 हजार रुपए,मैसर्स बालाजी गढ़वाल पनीर भंडार वसुंधरा-सामग्री-पनीर-जुर्माना-1 लाख, मैसर्स हल्दीराम एथेनिक फूड प्राइवेट लिमिटेड वैशाली-सामग्री-त्रिामूसू केक-जुर्माना-1.50 लाख रुपए,मैसर्स श्री जी सुपर स्टोर राजनगर एक्सटेंशन-सामग्री कनोडिया कोल्हू ब्रांड मस्टर्ड आॅयल-जुर्माना-3 लाख रुपए,मोहम्मद आबिद पुत्र अली हसन ग्राम मुबारिकपुर सिंभावली हापुड़-सामर्ग्री-पनीर-जुर्माना-1.50 लाख,मैसर्स श्याम लस्सी वाले वैशाली-सामग्री-पनीर-जुर्माना 1 लाख, मैसर्स व्यास स्वीट एंड कैटरर्स लोनी-सामग्री-छैना रसगुल्ला-जुर्माना-40 हजार,अमित नागर पुत्र दिनेश गुर्जर दादरी-सामग्री-गाय का दूध-जुर्माना-40 हजार रुपए,मैसर्स कुरा मार्ट साहिबाबाद-सामग्री-तिल आॅयल-जुर्माना-2.20 लाख, मैसर्स चावला ग्राउंड फ्लोर साहिबाबाद-सामर्ग्री-पनीर- जुर्माना-40 हजार रुपए, मैसर्स ब्लूटेक न्यूट्रीशन प्रताप विहार-सामग्री-कैल्शियम प्लस विटामिन डी-3 व प्री पियासको, एल-आर्गेनिन प्योर फिट-जुर्माना-5.20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया हैं।

यह भी पढ़े : हैरत कर देगा जब नशे के सैदागरों का पता चलेगा,कैप्सूल में भरकर लाया 7 करोड़ की कोकीन!

क्या कहते हैं खाद्य विभाग के सहायक आयुक्त
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त खाद्य विनीत कुमार ने बताया कि फर्म के खाद्य सामग्री के नमूने लेकर लैब को भेजे गए थे। लैब से सैंपल फेल आने के बाद वाद दायर कर जुर्माना लगाया गया हैं। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष-2023-24 में जून माह तक खाद्य सामग्री के कुल 122 नमूने लिए गए। इसमें दूध के 21 नमूने लिए गए। इसी प्रकार अन्य खाद्य पदार्थों एवं मसालों की जांच रिपोर्ट में अधोमानक, मिथ्याछाप व असुरक्षित रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। जून माह तक कुल 156 वाद कोर्ट में दायर किए गए। इनमें से 47 वाद का निस्तारण किया गया। इन पर कुल 38 लाख 55 हजार रुपए का जुमार्ना अर्थदंड के रूप में अधिरोपित किया गया है।  मिलावटखोरों से यह जुर्माना राशि को जल्द राजकोष में जमा कराने की कार्रवाई की जा रही हैं।

यहां से शेयर करें