शादी समारोह मे बिना लाइसेंस शराब परोसी तो होगी कार्रवाई

आबकारी अधिकारी ने बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल संचालकों के साथ बैठक कर कसे पेंच
Ghaziabad news : जनपद में देवोत्थान एकादशी से शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। अगर आपकी शादी किसी मैरिज हाल में है और बारातियों या घरातियों को शराब भी पिलाना चाहते हैं तो आपको अब एक दिन के लिए शराब पिलाने का लाइसेंस लेना होगा। अगर शादी में लोग छिपकर शराब पिएंगे तो उसमें विघ्न तो पड़ेगा, साथ ही मैरिज हाल के प्रबंधक को जेल भी जाना होगा। आबकारी विभाग अब इस पर अपनी तीखी नजर रखेगा। शादी-पार्टी व अन्य कार्यक्रमों के दौरान शराब परोसना आम बात हो चुकी है। शादी व अन्य कार्यक्रमों में शराब पार्टी का आयोजन होता है। इसके लिए एक दिन का लाइसेंस बनवाना जरूरी होता है। लेकिन 11 हजार रुपए बचाने के लिए कुछ आयोजनकर्ता बिना लाइसेंस के ही शराब पार्टी का आयोजन करते है। इस दौरान मंडप व अन्य कार्यक्रमों में बार बनाकर खूब शराब परोसी जाती है। जिसको लेकर आबकारी महकमा सख्त हो गया है। बिना लाइसेंस के किसी भी समारोह में शराब पार्टी का आयोजन नहीं करने दिया जायेगा। इस पर पैनी नजर रखने व कार्रवाई करने के लिए आबकारी विभाग ने सात टीमें गठित की है। जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने शनिवार को कार्यालय में जिले में संचालित बैंक्वेट हॉल, मैरेज हॉल, पार्टी लॉन, फार्म हाउस के संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में संचालकों को सख्त निर्देश दिए कि बिना लाइसेंस के कार्यक्रम में लोगों को शराब पिलाई गई तो जुर्माना के साथ जेल भेजने की भी कार्रवाई की जाएगी।

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