नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह ने तीन अगस्त तक मांस की दुकाने रखने के दिए निर्देश, कहा
ghaziabad news कांवड़ यात्रा व सावन मेला 22 जुलाई यानी आज से शुरू हो रहा है। इसे देखते हुए नगर निगम ने कांवड़ यात्रा वाले रूट पर मीट-मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध सावन माह तक जारी रहेगा। कावड़ यात्रा महोत्सव के दौरान नगर निगम सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने में जुटा हुआ है। इसी के साथ सभी कांवड़ शिविर आयोजकों से सफाई व्यवस्था में सहयोग करने के लिए भी अपील की जा रही है। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने स्वास्थ्य विभाग को भी सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। नगर निगम सीमा में कावड़ यात्रा रूट पर और मंदिरों के आसपास मांस मछली की दुकान व ठेली पटरी को भी 3 अगस्त तक प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए है।
अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार यादव ने बताया निर्धारित कावड़ यात्रा मार्ग पर निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है। मार्गो को व्यवस्थित और सुखद बनाने के साथ-साथ आसपास मांस मछली की दुकान या ठेली ना लगे इसका भी विशेष ध्यान दिया गया है। 21 जुलाई से 3 अगस्त तक मांस मछली की दुकान में ठेली प्रतिबंधित रहेगी। इस मध्य किसी तरह की मांस मछली का यदि विक्रय कहीं होता है तो उनके विरुद्ध नियम अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम के पांचो जोन अंतर्गत जोनल प्रभारी भी सफाई निरीक्षकों का सहयोग करेंगे। जिसमें मंदिरों के आसपास की सफाई व्यवस्था और कावड़ शिविरों की सफाई व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। कावड़ यात्रा मार्ग पर भी किसी प्रकार की मांस मछली की दुकान ना लगाई जाए इसकी निगरानी भी रखी जाएगी।
उन्होंने कहा कांवड़ यात्रा के दौरान होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट में मांस, मछली, अंडा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। यदि किसी होटल व ढाबा में मांस-मछली बेचने की शिकायत मिली तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।