हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगाई सरकार को फटकार

 

हेट स्पीचों पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को एक बार फिर फटकार लगाते हुए कहा कि नफरत फैलाने वाले भाषणों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सर्वोच्च अदालत भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि सरकारी की तरफ से हेट स्पीच पर तुरंत रोक लगाने की जरूरत पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

पीठ ने कहा कि हेट स्पीच के चलते माहौल खराब हो रहा है, लेकिन इसपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसपर अंकुश लगाने की जरूरत है। याचिकाकर्ता हरप्रीत मनसुखानी ने अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होते हुए कहा कि 2024 के आम चुनावों से पहले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का बयान देने के लिए नफरती भाषा का प्रयोग किया गया।

उन्होंने कहा कि आजकल अभद्र भाषा फायदा पाने के लिए व्यवसाय की तरह हो गई है। याचिकाकर्ता ने अपनी दलीलों में कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किए जाने की बात कही। इतना ही नही खबरिया चैनलों का भी हवाला दिया गया।

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