Actor Vijay’s Tax Penalty Case: मद्रास हाईकोर्ट ने अभिनेता-राजनेता विजय की याचिका खारिज की, 1.5 करोड़ रुपये का आयकर जुर्माना बरकरार

Actor Vijay’s Tax Penalty Case: मद्रास हाईकोर्ट ने आज तमिल सुपरस्टार और तमिलगा वेट्री कड़गम (TVK) के अध्यक्ष जोसेफ विजय (थलपति विजय) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आयकर विभाग द्वारा लगाए गए 1.5 करोड़ रुपये के जुर्माने को चुनौती दी थी। इससे 2015-16 वित्तीय वर्ष में कथित तौर पर 15 करोड़ रुपये की अघोषित आय से जुड़ा जुर्माना बरकरार रहेगा।

जस्टिस संथिलकुमार राममूर्ति की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने जनवरी 2026 में मामले पर आदेश सुरक्षित रखा था। अदालत ने पाया कि आयकर अधिनियम की धारा 263 के तहत जारी शो-कॉज नोटिस समय-सीमा के अंदर था और इसमें कोई खामी नहीं थी। मुख्य मुद्दा जुर्माने की समय-सीमा का था, जिस पर कोर्ट ने विजय के पक्ष को खारिज कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने विजय को समय-सीमा को छोड़कर अन्य आधारों पर अपीलीय ट्रिब्यूनल में चुनौती देने की अनुमति दे दी है।

मामले की पृष्ठभूमि:
यह मामला सितंबर 2015 में विजय के आवास पर आयकर विभाग की छापेमारी से जुड़ा है। छापेमारी के दौरान विजय ने 15 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय सरेंडर की थी, जो मुख्य रूप से उनकी फिल्म ‘पुली’ से संबंधित थी। विभाग का आरोप था कि यह आय स्वेच्छा से नहीं बल्कि छापेमारी के कारण सामने आई है। दिसंबर 2017 में मूल्यांकन आदेश पारित हुआ, इसके बाद जुर्माना कार्यवाही शुरू हुई। जून 2022 में 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसे विजय ने समय-सीमा पार होने का हवाला देकर चुनौती दी थी।

विजय ने दावा किया था कि जुर्माना आदेश समयबद्ध नहीं था, लेकिन आयकर विभाग ने इसका विरोध किया। पहले अंतरिम राहत में जुर्माने की वसूली पर रोक लगी थी, लेकिन आज के फैसले से वह रोक हट गई।

यह मामला विजय के राजनीतिक करियर के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वे हाल ही में TVK पार्टी के माध्यम से सक्रिय राजनीति में उतरे हैं। फिलहाल यह एक विकासशील खबर है और आगे अपील की संभावना बनी हुई है।

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