Income Tax Department warns: आयकर विभाग ने विदेशी संपत्तियों और आय को ITR में न दर्शाने वाले करदाताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। NUDGE 2.0 अभियान के तहत, विभाग ने लाखों करदाताओं को ईमेल और मैसेज भेजकर चेतावनी दी है कि वे 31 दिसंबर 2025 तक अपनी आयकर रिटर्न को संशोधित कर विदेशी संपत्तियों का पूरा ब्योरा दें। इस अभियान का उद्देश्य स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना है, लेकिन अनदेखी करने पर ब्लैक मनी एक्ट के तहत 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और जांच की कार्रवाई हो सकती है।
यह अभियान कैलेंडर ईयर 2024 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए है, जहां विभाग को CRS, FATCA और AEOI जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों से प्राप्त डेटा के आधार पर mismatches मिले हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, कई करदाता विदेशी बैंक खाते, शेयर, ESOPs, RSUs, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस पॉलिसी और क्रिप्टो एसेट्स जैसी संपत्तियों को ITR के Schedule FA और Schedule FSI में रिपोर्ट करना भूल जाते हैं, भले ही उनसे कोई आय न हुई हो।
नोएडा में यह मुद्दा खासा चर्चा में है, जहां पहले ही 1800 से अधिक करदाताओं को नोटिस भेजे गए थे। इनमें रियल एस्टेट से जुड़े लोग, उद्यमी, रिटायर्ड अधिकारी, डॉक्टर और प्रोफेसर शामिल हैं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कई लोगों ने विदेशी इंश्योरेंस फंड्स, पेंशन प्लान्स और शेयरों में निवेश किया, लेकिन आय की जानकारी नहीं दी। अब राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत, नोएडा सहित पूरे उत्तर प्रदेश में करदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। अपर आयकर निदेशक (अन्वेषण) अदिता सिंह ने बताया कि तय समय तक जानकारी न देने पर पेनल्टी लगाई जाएगी।
CA अभिषेक सोनी और CA जिगर सुबा जैसे विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि करदाताओं को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। वे ITR-2 या ITR-3 फॉर्म का उपयोग कर संशोधित रिटर्न दाखिल करें, सभी दस्तावेज जैसे ब्रोकर स्टेटमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स और होल्डिंग डिटेल्स इकट्ठा करें। यदि कोई संपत्ति संयुक्त है या सिर्फ साइनेटरी अथॉरिटी है, तब भी रिपोर्टिंग जरूरी है।
विभाग ने स्पष्ट किया कि यह नोटिस सिस्टम-जनरेटेड हैं और कोई छापेमारी या तत्काल पेनल्टी नहीं है। लेकिन ब्लैक मनी एक्ट के तहत, अनदेखी संपत्तियों को अनडिस्क्लोज़्ड माना जा सकता है, जिस पर 30% मूल्य तक टैक्स और जुर्माना लग सकता है। गंभीर मामलों में मुकदमा भी चल सकता है।
करदाताओं को सलाह है कि वे आयकर पोर्टल पर लॉगिन कर इंटिमेशन चेक करें और CA की मदद से रिवाइज्ड ITR फाइल करें। यह अभियान विदेशी डेटा के बेहतर उपयोग से मजबूत हुआ है, जो आने वाले वर्षों में और सख्ती की ओर इशारा करता है।

