Digital Arrest/Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को “डिजिटल अरेस्ट” नामक तेज़ी से बढ़ रहे साइबर अपराध पर बड़ा ऐक्शन लेते हुए पूरे देश में इन मामलों की एकीकृत जाँच केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी। साथ ही विपक्ष शासित पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना समेत सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे अपने क्षेत्र में CBI को जाँच की अनुमति तुरंत दें।
चीफ जस्टिस सूर्या कांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच ने यह आदेश हरियाणा के एक बुजुर्ग दंपति की शिकायत पर शुरू किए गए स्वतः संज्ञान (सूओ मोटो) मामले में दिए।
डिजिटल अरेस्ट क्या है?
ठग खुद को पुलिस, CBI, ED या कोर्ट का अधिकारी बताकर वीडियो/ऑडियो कॉल करते हैं। पीड़ित को “डिजिटल अरेस्ट” में लेने का डर दिखाते हैं और पैसे ट्रांसफर करवाकर ठगी करते हैं।
ज्यादातर बुजुर्ग नागरिक इनके शिकार बन रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में ही देशभर से 3,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी के मामले सामने आ चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्देश:
1. CBI पूरे देश में एक साथ जाँच करेगी।
2. सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में “साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर” तुरंत बनाए जाएँ।
3. RBI से पूछा गया – आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर ठगों के बैंक खातों को तुरंत फ्रीज क्यों नहीं किया जा रहा?
4. ठगी में इस्तेमाल होने वाले “म्यूल अकाउंट” (दूसरे के नाम पर खोले गए खाते) चलाने वाले बैंक कर्मचारियों की भी CBI जाँच करेगी।
5. दूरसंचार विभाग एक ही व्यक्ति/संस्था को कई सिम कार्ड देने पर रोक लगाए।
6. इंटरपोल की मदद से विदेशी टैक्स हेवन देशों में बैठे ठगों तक पहुँचने का निर्देश।
7. सभी राज्यों की पुलिस और CBI को ठगी में इस्तेमाल खातों को फ्रीज करने की पूरी छूट।
8. IT कंपनियों और मध्यस्थों को CBI को पूरा सहयोग देने का आदेश।
कोर्ट ने कहा कि ये मामले “लौह हाथ” से निपटाने होंगे क्योंकि बुजुर्गों की जीवनभर की कमाई लूट ली जा रही है।
गृह मंत्रालय और CBI की दो सीलबंद रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने नवंबर में ही कहा था कि ठगी की राशि और पीड़ितों की संख्या देखकर सदमा लगा है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को गृह, वित्त, दूरसंचार और MeitY मंत्रालयों के विचार अगली सुनवाई में रखने को कहा गया है।
यह फैसला देश में साइबर ठगी के खिलाफ अब तक का सबसे कड़ा केंद्रीकृत कदम माना जा रहा है।
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