Green firecrackers : दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध में ढील देते हुए 21 अक्टूबर तक केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में सिर्फ नेशनल एन्वायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति होगी।
Green firecrackers :
पटाखे जलाने की समय सीमा और नियम
अदालत ने 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है। इसे सुबह 6 बजे से 7 बजे और रात 8 बजे से 10 बजे तक सीमित किया गया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में बाहर से पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगर नकली पटाखे पाए जाते हैं, तो संबंधित निर्माता या विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।
गश्ती दल और क्यूआर कोड के जरिए निगरानी
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच के लिए गश्ती दल गठित करने का आदेश दिया है। पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल क्यूआर कोड वाले प्रमाणित उत्पाद ही बेचे जाएं।
ग्रीन पटाखों के क्यूआर कोड संबंधित वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे ताकि खरीदार उसकी प्रमाणिकता आसानी से जांच सकें। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल प्रमाणित कंपनियों द्वारा निर्धारित स्थानों से ही की जाएगी।
Green firecrackers :

