सुप्रीम कोर्ट ने छोटा राजन की जमानत रद्द की, जया शेट्टी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा बरकरार

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन (असली नाम: राजेंद्र सदाशिव निकलजे) को 2001 के मुंबई होटल मालिक जया शेट्टी हत्याकांड में दी गई जमानत रद्द कर दी है । सर्वोच्च अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के पिछले साल के फैसले को पलटते हुए कहा कि ऐसे अपराधी को सजा में निलंबन क्यों दिया जाए, जिसने 27 साल तक फरार रहकर चार मामलों में सजा काटी हो। छोटा राजन वर्तमान में तिहाड़ जेल में अन्य मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं, इसलिए उन्हें दोबारा सरेंडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

यह मामला 4 मई 2001 का है, जब मुंबई के गामदेवी इलाके में गोल्डन क्राउन होटल के मालिक जया शेट्टी को उनके होटल के पहले तल पर दो अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। जांच में पता चला कि शेट्टी को छोटा राजन गैंग के सदस्य हेमंत पुजारी से उगाही के फोन आ रहे थे। पैसे न देने पर राजन के इशारे पर उनकी हत्या कराई गई। शेट्टी को मुंबई पुलिस ने सुरक्षा दी थी, लेकिन हत्या से दो महीने पहले इसे हटा लिया गया था। हत्यारों में से एक को होटल के मैनेजर और कर्मचारी ने पकड़ लिया था।

मई 2024 में मुंबई की स्पेशल मकोका कोर्ट ने छोटा राजन समेत चार अन्य आरोपियों—राहुल पंसे, अजय मोहिते और प्रमोद धोंडे—को महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) की धाराओं के तहत दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई। राजन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर की, जहां 23 अक्टूबर 2024 को जस्टिस रेवती मोहिते-डेर और पृथ्वीराज चव्हाण की बेंच ने सजा निलंबित कर जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष राजन को ‘कुख्यात डॉन’ साबित करने में नाकाम रहा।

सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मंगलवार को जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने सीबीआई की अपील स्वीकार करते हुए जमानत रद्द कर दी। बेंच ने टिप्पणी की, “चार दोषसिद्धियां और 27 साल फरार… ऐसे व्यक्ति को सजा क्यों निलंबित की जाए?” राजन के वकील सुदीप पासबोला ने दावा किया कि मामले में कोई सबूत नहीं है और 71 मामलों में से 47 में सीबीआई को राजन के खिलाफ कोई सामग्री नहीं मिली, जिन्हें बंद कर दिया गया। लेकिन अदालत ने इन तर्कों को खारिज कर दिया।

छोटा राजन दाऊद इब्राहिम का कट्टर दुश्मन माना जाता है। 2015 में इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार होकर भारत प्रत्यर्पित किया गया। वह पत्रकार ज्योतिर्मय डे (2011) की हत्या, प्रतिद्वंद्वी फरीद तनाशा की हत्या, होटल मालिक बी.आर. शेट्टी और बुकमेकर अजय गोसालिया पर फायरिंग जैसे कई मामलों में दोषी हैं। जया शेट्टी हत्याकांड भी 71 मामलों का हिस्सा था, जो सीबीआई को सौंपे गए थे। हेमंत पुजारी अभी भी फरार है।
छोटा राजन की अपील अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहेगी।

यह भी पढ़ें: धनश्री वर्मा ने तोड़ी चुप्पी, चीटिंग अफवाहों पर किया बड़ा खुलासा, ‘युजवेंद्र चहल को डर है कि मैं सच बता दूंगी’

यहां से शेयर करें