बिना पंजीकरण नहीं चलेगा एक भी वाहन 

ghaziabad news  जिले में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए उपखनिजों के परिवहन में लगे वाहनों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) एवं प्रभारी खनन  सौरभ भट्ट ने बताया कि अब बालू, मौरंग, गिट्टी जैसे उपखनिजों का परिवहन केवल उन्हीं वाहनों से होगा, जो उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत होंगे।
कहा कि वाहन स्वामियों को पोर्टल पर जाकर अपने वाहनों का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण वाले वाहनों से खनिज परिवहन को गैरकानूनी मानते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिन वाहन मालिकों को पंजीकरण प्रक्रिया में सहायता की आवश्यकता है, वे जिलाधिकारी कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, राजनगर स्थित खनन अनुभाग, कमरा संख्या 304 में संपर्क कर सकते हैं। वहीं से पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा भी कराया जा सकता है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद गाजियाबाद में अब केवल पंजीकृत वाहनों के माध्यम से ही खनिजों एवं उपखनिजों का परिवहन किया जाना वैध होगा।

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