सरकार के ‘तोते’ उड़े
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर राकेश वर्मा को दिया पद, लेकिन नहीं ले सकेंगे नीतिगत फैसला
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर को बहाल कर दिया है, लेकिन साथ ही कहा है कि वह कोई नीतिगत फैसला तब तक नहीं ले सकेंगे, जब तक कि उनके मामले पर कमिटी फैसला नहीं ले लेती। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 23 अक्टूबर 2018 के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें केंद्र सरकार ने सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला किया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आलोक वर्मा कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लेंगे और उनके मामले में कमिटी फैसला लेगी। कमिटी नए सिरे से आलोक वर्मा के केस को देखेगी।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसके कौल की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि पीएम, चीफ जस्टिस और विरोधी दल के नेता वाली हाई पावर कमिटी आलोक वर्मा के भविष्य का फैसला करेगी। जब तक कमिटी फैसला नहीं लेती तबतक सीबीआई डायरेक्टर कोई नीतिगत फैसला नहीं लेंगे।
सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर मंगलवार को फैसला सुनाया, जिसमें सीबीआई डायरेक्टर ने खुद को छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले को चुनौती दी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर को मामले की सुनवाई के बाद इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में आलोक वर्मा के अलावा एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से अर्जी दाखिल कर मामले की एसआईटी जांच की मांग की थी। साथ ही सरकार द्वारा छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले को चुनौती दी गई है।
गौरतलब है कि सरकार ने सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को 23 अक्टूबर को छुट्टी पर भेज दिया था जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सीवीसी से जवाब दाखिल करने को कहा था।