Noida Authority: शहर में बढ़ रही ई-वाहनों की संख्या और पर्यावरण को सरक्षित रखने के लिए प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाया है। अब प्राधिकरण अफसर दो हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल से बड़े प्लॉट की मौके पर जांच करेंगे। जांच में चार्जिंग स्टेशन के चालू नहीं होने पर आवंटी को जारी अधिभोग प्रमाण पत्र (ओसी) निरस्त कर दिया जाएगा। सोमवार को सीईओ डॉ. लोकेश एम ने ऐसे सभी प्लॉट के निरीक्षण कर ई-चार्जिंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किए हैं। यदि शर्तों का पालन नही होता है तो भूखंड रदद करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। इतना ही नही 300 या उससे अधिक वर्ग मीटर के आवासीय भूखंडों के लिए भी रेन वटर हार्वेस्ट सिस्टम लगाने की शर्त लगाई है।
प्राधिकरण की और से जारी प्रेस रीलिज ने बताया कि अधिभोग प्रमाणपत्र (ओसी) में ई-चार्जिंग व्यवस्था की शर्त शामिल है। मौके पर अगर पार्किंग में ई-चार्जिंग की व्यवस्था नहीं मिली ओसी से लेकर लीज डीड भी निरस्त करने का विकल्प प्राधिकरण के पास होगा। अहम है कि नोएडा की भवन नियमावली में वर्ष 2022 में ई-वी चार्जिंग के नियम को शामिल किया गया है। ये नियम सभी प्रकार के 2000 वर्गमीटर से बड़े प्लॉट पर लागू होगा।
सीईओ डॉ. लोकेश एम बोले
प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने बताया कि एक अप्रैल से सभी वर्क सर्किल के सहायक प्रबंधकों संबंधित श्रेणी के भूखंडों का रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के क्रियाशील होने का निरीक्षण करेंगे। लापरवाही मिलने पर लीज डीड की शर्तों के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
रेन वाटर हर्वेस्टिंग सिस्टम क्रियाशील नही मिला तो होगा एक्शन
बता दें कि अब से 300 वर्गमीटर से बड़े सभी प्लॉट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जरूरी है। मौके पर यह सिस्टम की जांच के बाद नोएडा प्राधिकरण ओसी जारी करता है। अफसरों ने बताया कि हाल ही में ऐसी कई शिकायतें मिली हैं जिनमें ओसी जारी होने के बाद आवंटी रेन वाटर हर्वेस्टिंग सिस्टम को क्रियाशील नहीं रखने की जानकारी मिली है। इसे देखते हुए सख्ती बरतने का निर्णय लिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आवंटियों 31 मार्च 2025 लगाने होंगे नही तो कार्रवाई की जा सकती है।