Greater Noida: प्रेमी के चक्कर में माता पिता की हत्या करने वाली बेटी को उम्र कैद की सजा

Greater Noida: न्यायपालिका की सक्रियता अब दिखाई देने लगी है। वारदातों के बाद उसमें फैसले भी आ रहे हैं। इसी क्रम में बंबावड़ गांव की रहने वाली कोमल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और साथ ही 46,000 का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि वर्ष 2016 में कोमल ने आपने प्रेमी प्रमोद शर्मा के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में जिला न्यायालय की अपर सत्र न्यायाधीश-5 की कोर्ट ने माता-पिता की हत्या में बेटी को दोषी माना है। बंबावड़ गांव निवासी कोमल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है साथ ही 46,000 का जुर्माना लगाया गया है। वर्ष 2016 में कोमल ने प्रेमी प्रमोद शर्मा के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। माता-पिता की हत्या करने से पहले कोमल ने अपने दो भाई व दो बहनों को जहर दिया था। हालांकि सभी बच गए थे। मामले में अदालत दो वर्ष पहले प्रेमी प्रमोद शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है। बंबावड़ गांव निवासी ओमप्रकाश ने 6 अगस्त 2016 को बादलपुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी।

ऐसे रची थी हत्या की साजिश
बता दें गाजियाबाद के हसनपुर निवासी प्रमोद शर्मा की गांव में इलेक्ट्रॉनिक दुकान थी। एक अगस्त की रात करीब 10 बजे प्रमोद शर्मा ओमप्रकाश के भाई वेदप्रकाश, भाई की पत्नी उकलेश, बेटी कोमल व बेटे राहुल को कार से कहीं लेकर गया था। उसी रात करीब पौने दो बजे भतीजी कोमल ने फोन कर अस्पताल में होने की सूचना दी।  जांच में खुलासा हुआ कि कोमल ने प्रमोद संग मिलकर परिवार को खत्म करने की साजिश रची थी। प्रेमी संग कोमल ने दो भाई व दो बहनों को जहर दिया था। उसके बाद तराजू के बाट से पिता के सिर पर हमला कर दिया। इस बीच उसके नाबालिग भाई को होश आ गया। कोमल ने घायल पिता व भाई को डॉक्टर के दिखाने की बात कहकर मां को भी साथ ले लिया। चैना गांव के पास मां व भाई को कार से नीचे उतार दिया और फिर पिता की तार से गला दबाकर हत्या कर दी व शव को नदी में फेंक दिया। अगले दिन मां की गला दबाकर हत्या की और शव रबूपुरा कोतवाली में फेंक दिया। 7 दिन बाद पिता चैना गांव के पास नदी में मिला। वहीं 11 अगस्त को रबूपुरा में महिला का शव मिला। जिसकी शिनाख्त उलकेश के रूप में की गई। चार दिन बाद पुलिस ने प्रमोद शर्मा को गिरफ्तार कर कोमल और राहुल को ढूंढ निकाला।

 

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