सावधान! अब नोएडा में 26 जनवरी ने “नो हेलमेट नो पेट्रोल”

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सड़क सुरक्षा को लेकर डीएम मनीष कुमार वर्मा ने बड़ा कदम उठाया है। जागरूकता फैलाने और हेलमेट न पहनने के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में मौंत पर अंकुश लगाने के लिए गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि आगामी 26 जनवरी-2025 से नो हेलमेट, नो फ्यूल नियम सख्ती से लागू किया जाए।

पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश
डीएम ने कहा, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-129 और उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 के नियम-201 के अनुसार मोटरसाइकिल चालकों और सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की ओर से निर्धारित मानकों के अनुरूप हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा- 177 के तहत जुर्माने का प्रावधान है। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए नो हेलमेट, नो फ्यूल नियम को सख्ती से लागू करने का आदेश उन्होंने पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया कि अगले सात दिनों के भीतर अपने परिसर में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगवाएं। जिन पर यह स्पष्ट रूप से लिखा हो कि बिना हेलमेट पहने चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह नियम 26 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। साथ ही पेट्रोल पंप पर सक्रिय सीसीटीवी कैमरे सुनिश्चित किए जाएं ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में फुटेज की जांच कर उचित कार्रवाई की जा सके। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और हेल्मेट पहनकर अपनी और अपने सहयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

 

यह भी पढ़े : नोएडा के लोगों ट्रैफिक नियम तोड़ने में आगेः 28 लाख वाहन चालकों के 2024 में कटे चालान

यहां से शेयर करें