Grater Noida News: ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों की मनमानी पर अंकुश और खरीदारों के हित सुरक्षित रखने के लिए यमुना प्राधिकरण (यीडा) और जिला प्रशासन पांच फीसदी स्टांप शुल्क पर घर दिलाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। फ्लैट की बुकिंग के. वक्त 10 फीसदी पंजीकरण राशि के साथ ही पांच फीसदी स्टांप पर एग्रीमेंट टू सेल तैयार कराया जाएगा। बिल्डर और खरीदार के बीच होने वाले इस करार में प्राधिकरण और प्रशासन के अधिकारी भी हस्ताक्षर करेंगे। इसमें प्रोजेक्ट को पूरा कराने से लेकर घर दिलाने तक की जिम्मेदारी प्राधिकरण की होगी। इस प्रस्ताव को बोर्ड में स्वीकृत करने के बाद अब शासन में अंतिम मुहर के लिए भेजा गया है। दरअसल, यमुना प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक में नियमों में बदलाव करते हुए अब 100 रुपये के स्टांप के बजाय खरीदार का सीधे बिल्डर के साथ एग्रीमेंट टू सेल का नियम बनाया है। इसमें बुकिंग के वक्त खरीदार को 10 फीसदी पंजीकरण राशि के साथ फ्लैट की कुल कीमत का पांच फीसदी स्टांप शुल्क भी देगा होगा। इस एग्रीमेंट पर बिल्डर-बायर्स के साथ प्रशासन और प्राधिकरण के अधिकारी भी हस्ताक्षर करेंगे।
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एग्रीमेंट में फ्लैट तैयार होने का समय, सुविधाएं, भुगतान इत्यादि सभी बिंदु होंगे और तय समय पर खरीदारों को फ्लैट नहीं मिलने पर कार्रवाई का प्रावधान होगा। यीडा की ओर से तैयार किए गए नए नियम में यदि कोई बिल्डर परियोजना को पूरा नहीं करता हैं तो खरीदार को घर दिलाने की जिम्मेदारी प्राधिकरण और प्रशासन की होगी। इसके लिए बिल्डर से आवंटित खाली जमीन को कुर्क की जाएगी। उसे बेचकर जो पैसे आएंगे उससे खरीदार का फ्लैट तैयार किया जाएगा। हालांकि, प्रशासन और प्राधिकरण उन्हीं खरीदारों के फ्लैट की जिम्मेदारी लेंगे जो पांच प्रतिशत स्टांप शुल्क 10 प्रतिशत पंजीकरण फीस के साथ जमा करेंगे। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि बिल्डर को तय समय पर परियोजना को पूरा करना होगा और अगर ऐसा नहीं होता है कि उसकी खाली जमीन को कुर्क किया जाएगा और उसकी बिक्री कर आने वाली धनराशि से फ्लैट तैयार किया जाएगा।