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पुलिस की मुश्तैदी ला रही रंगः कोर्ट से हो रहा फास्ट जस्टिस, पत्नी-बेटियों की हत्या करने वाले को उम्र कैद

Greater Noida Surajpur Court: कोर्ट में यदि पुलिस किसी भी मुकदमे में पैरवी सही ढंग से करें ओर समय समय पर कोर्ट को तथ्य और सबूत उपलब्ध करा दे तो जस्टिस की प्रक्रिया तेज हो जाएगी गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट बनने के बाद पुलिस लगातार विभिन्न अपराधों के मामलों में तत्परता से काम कर रही है कभी अपराध करने वालों को कोर्ट सजा भी सुना रहा है एक और मामले में कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है बता दें कि 13 वर्ष पहले पत्नी और दोनों बेटियों की हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश-5 चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने दोषी ओमदत्त उर्फ पिंटू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 55 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। हत्याकांड में षड्यंत्र में शामिल होने का दोष सिद्ध होने पर ओमदत्त के माता-पिता और दोनों भाइयों को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा और 2500 रुपये आर्थिक दंड के रूप में लगाया है।

अरोपी ये बनाया था बहाना
दरअसल, गांव कूड़ी खेड़ा निवासी परमानंद ने अपनी बेटी भूमिका की शादी 2004 में थाना बादलपुर के गांव दुहाई निवासी ओमदत्त उर्फ पिंटू से की थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज के लिए भूमिका का उत्पीड़न करने लगे। शादी के बाद भूमिका को दो बेटियां और बेटा हुआ। घटना वाले दिन ओमदत्त की मां हरवती और पिता कालीचरन ने भूमिका को यह कहकर निजी अस्पताल बुलाया कि ओमदत्त का एक्सीडेंट हो गया है। अपनी दोनों बेटियों साक्षी (5) और प्राची (2.5) को साथ लेकर अस्पताल जाने के लिए निकली। रास्ते में हरनौटी नहर के पास ओमदत्त ने भूमिका को रोक लिया। उसकी और दोनों बेटियों की गला दबाकर हत्या कर दी और ऊपर से तेजाब डाल दिया। मामले की सुनवाई के दौरान 9 गवाहों की गवाही हुई। साक्ष्य के रूप में घटनास्थल से इकट्ठा की गई खून और तेजाब से सनी मिट्टी पेश की गई। अन्य साक्ष्य भी पेश किए गए। दोष सिद्ध होने पर पति ओमदत्त को उम्रकैद और 55 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 10 महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, ओमदत्त के पिता, कालीचरन, मां हरवती, भाई सुरेश और सतीश को भी दो-दो वर्ष कारावास की सजा मुकरर्र की है।

 

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