दुकानों में अवैध शराब मिली तो रद्द होगा लाइसेंस: मिश्रा
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दुकानों में अवैध शराब मिली तो रद्द होगा लाइसेंस: मिश्रा

Ghaziabad news :  संयुक्त आबकारी आयुक्त मेरठ सुनील कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में शनिवार को महात्मा गांधी कलेक्ट्रेट सभागार में उप आबकारी आयुक्त मेरठ आरके शर्मा, गाजियाबाद जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह, गौतमबुद्धनगर आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव, गाजियाबाद एवं गौतमबुद्ध नगर के समस्त आबकारी निरीक्षक तथा दोनों जनपदों के फुटकर, थोक, बीआईओ, बाण्ड, बार अनुज्ञापियों के साथ आगामी वर्ष 2024-25 की आबकारी नीति को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी अनुज्ञापियों से आबकारी नीति की चर्चा करते हुए आगामी वर्ष के लिए अनुज्ञापनों के और बेहतर संचालन एवं अधिक से अधिक राजस्व अर्जन करने के लिए सुझाव मांगे गए।
संयुक्त आबकारी आयुक्त मेरठ सुनील कुमार मिश्रा ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अवैध शराब के अड्डों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। आबकारी निरीक्षक लगातार छापेमारी करें और शराब बेंचने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। इसके साथ ही आगामी वर्ष 2024-25 की आबकारी नीति को लेकर फुटकर, थोक, बीआईओ, बाण्ड, बार अनुज्ञापियों से सुझाव मांगा गया। जहां कुछ अनुज्ञापियों ने दुकान और बार के खुलने एवं बंद होने की समय सीमा बढ़ाने के लिए सुझाव दिया।

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अनुज्ञापियों का कहना था कि शराब की दुकान पर बिक्री ही रात में होती है और होने के समय ही दुकानों को बंद करने का नियम है। नौकरी पेशा वाले लोगों का आना ही रात 8 बजे के बाद से ही शुरू होता है, लेकिन नियमानुसार दुकाने रात 10 बजे बंद हो जाती है। जिससे दुकानदारों को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही कहीं न कहीं इससे आबकारी विभाग के राजस्व को भी झटका लग रहा है। अनुज्ञापियों ने सुझाव दिया कि बार और शराब की दुकानों के खुलने और बंद होने की समय सीमा बढ़ा दी जाए तो राजस्व में भी बढ़ोत्तरी होगी और दुकानदारों को भी इससे राहत मिलेगी।
किसी दुकान पर कोटा ज्यादा है और कहीं पर कम है, इसकों बेलेंस करने की भी मांग अनुज्ञापियों ने दी।
बाण्ड अनुज्ञापियों ने कहा कि पिछले साल की बची हुई शराब को थोक अनुज्ञापनों की तरह शराब बिक्री करने की अनुमति दी जाए।
कुछ अनुज्ञापियों का कहना था कि शराब की दुकानों पर काम करने वाले विक्रेता खुद विभाग के पोर्टल पर खुद रजिस्टर्ड कराएं । अनुज्ञापियों को यह सुविधा दी जाए कि आबकारी विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर्ड विक्रेताओं में से ही अपने यहां विक्रेता नियुक्त करें। अगर ऐसा हो जाता है तो दुकानों पर काम करने वाले विक्रेताओं की मनमानी पर रोक लगेगी।
बैठक में यह रहे मौजूद
इस मौके परआबकारी निरीक्षक अखिलेश बिहारी वर्मा, त्रिवेणी प्रसाद मौर्य, राकेश त्रिपाठी, मनोज शर्मा, अनुज वर्मा, अभय दीप सिंह एवं गौतमबुद्ध नगर से आबकारी निरीक्षक आशीष पाण्डेय, गौरव चन्द, हेमलता रंगनानी के साथ ही दोनों जनपदों के थोक, बांड, बीआईओ, बाण्ड, बार अनुज्ञापी मौजूद रहे।

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