बिजली बिल चुकाने में काम नहीं आएगें चेक,निगम ने जारी किये नए आदेश…
यूपी में बिजली उपभोक्ता अब चेक से बिल का भुगतान नहीं कर सकेंगे। चेक बाउंस के मामले बढ़ने और क्लीयरिंग में दिक्कतों के कारण पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने 16 सितम्बर को सभी कपंनीयों के एमडी,मुख्य अभियंता,अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता(वितरण) को आदेश जारी किया है। यह आदेश 01 नवम्बर 2023 से लागू होगा।
लखनऊ में 12 लाख उपभोक्ता हैं। इनमें हर महीने 80 हजार घरेलू कँमर्शियल उपभोक्ता चेक से बिल जमा करते है। बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जिस दिन चेक जमा होता है,उसी दिन इसकी बैंकिंग नहीं हेती है। बैंक में इसे जमा किया जाता है तो क्लीयर होने में तीन से चार दिन लग जाते है।
10 तारीख तक होगी रीडिंग।
एमडी ने निर्देश दिया है कि जिनकी बिलिंग एमआरआई से होती है,उन्हें 10 तारीख तक रीडिंग कर बिल दे दिए जाएं,राजस्व उसी माह मिल जाए। मीटर खराब होने पर तत्काल मीटर बदल आपूर्ति चालू की जाए। जिसमें आपूर्ति बिना मीटर हो,उसमें नियमानुसार राजस्व तय किया जाए।