NGT:बिना अनुमति के भूजल उपयोग करने वाले होटलों की शामत, लगेगा लाखों का जुर्माना
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NGT:बिना अनुमति के भूजल उपयोग करने वाले होटलों की शामत, लगेगा लाखों का जुर्माना

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देश पर गठित अफसरों की एक समिति ने बिना अनुमति के कथित तौर पर भूजल निकालने के लिए गाजियाबाद में संचालित 84 होटलों को नोटिस जारी किया है। जिसमें ₹10 लाख से लेकर ₹50 लाख तक का जुर्माना नोटिस शामिल है। नियमों का उल्लंघन करने वाले होटलों को जारी किए गए हैं। यह निर्देश 2018 में आरती द्वारा दायर एक याचिका के जवाब काक देने के लिए भेजे है। जिसमें गाजियाबाद में होटलों द्वारा भूजल की अनधिकृत निकासी को उजागर किया गया था। ट्रिब्यूनल ने न केवल गाजियाबाद बल्कि उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों में भी इस मुद्दे को उठाया। हो सकता है कि अगला निशाना नोएडा बने। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि गाजियाबाद के सभी चार ब्लॉकों में जल स्तर तेजी से घट रहा है। होटल, विवाह हॉल और पार्टी लॉन वाले क्षेत्रों में तेजी से गिरावट देखी गई है।

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ऐसे हो रहा निरीक्षण
25 फरवरी, 2022 को ट्रिब्यूनल के निर्देशों के बाद, केंद्रीय भूजल बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला मजिस्ट्रेट के अधिकारियों की संयुक्त समितियाँ बनाई गईं। इन समितियों ने उत्तर प्रदेश के 9 शहरों का निरीक्षण शुरू किया।

17 अक्टूबर, 2022 के एक आदेश में, ट्रिब्यूनल ने कहा कि नौ शहरों के 1903 होटलों में से 1407 ने भूजल निकालने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त नहीं किया। ट्रिब्यूनल ने कहा, जमा किए गए मुआवजे को जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा पानी की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार, जल निकायों को बहाल करने और अपने संबंधित जिलों में अन्य प्रासंगिक उपाय करने के लिए छह महीने के भीतर संबंधित जिला पर्यावरण योजनाओं के अनुसार उपयोग के लिए अलग खातों में रखा जाएगा। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में यह भी निर्देश दिया है कि सहमति देते समय, केंद्रीय सर्वर से जुड़े डिजिटल वॉटर मीटर स्थापित करने की आवश्यकता निर्धारित की जा सकती है। लघु सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता और जिला भूजल परिषद के नोडल अधिकारी हरिओम ने कहा कि जून में गाजियाबाद के 84 होटलों को जुर्माना नोटिस जारी किया गया था। “जुर्माना प्रति उदाहरण ₹10 लाख से ₹50 लाख तक था और पिछले पांच वर्षों के एनजीटी के निर्देशों के आधार पर लगाया गया था। जुर्माना राशि की गणना एक होटल में प्रति कमरा प्रति दिन 350 किलोलीटर भूजल के लिए ₹80 की गणना की गई थी। यदि होटल जुर्माना देने में विफल रहते हैं तो वसूली की कार्यवाही शुरू की जाएंगी।

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