Noida:आज से डीजल जनरेटर चला तो फैक्ट्री मालिकों की खेर नहीं

Noida: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश पर आज से जिले में डीजल जनरेटर चलाने पर पूर्णता रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने आदेश जारी किया है कि यदि कोई फैक्ट्री मालिक डीजल जनरेटर चलाता पाया गया, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में करीब 50,000 डीजल जनरेटर सेट पर पाबंदी लगाई जा रही है। औद्योगिक इकाई में जनरेटर का कनेक्शन जुड़ा मिलने पर जनरेटर को सील कर दिया जाएगा। साथ ही प्रतिदिन के हिसाब से 5000 रूपये का जुर्माना भी लगेगा। कार्यवाही के डर से उद्यमियों में डर का माहौल है।

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पीएनजी का कनेक्शन लेने के लिए वह एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं। नया नियम लागू होने से नोएडा-ग्रेटर नोएडा की करीब 50,000 फैक्ट्रियों पर सीधा असर पड़ेगा। इसकी जांच के लिए भी जिला प्रशासन की ओर से करीब 50 टीमों का गठन किया गया है। पुराने डीजल जनरेटर को पीएनजी में बदलवाने के लिए कंपनियां एडवांस में बुकिंग करा रही हैं। एनजीटी के आदेश के बाद उद्यमियों पर करीब 3000 करोड रुपए का बोझ पड़ रहा है।

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एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र नहाटा का कहना है कि 25000 उद्योगों में से केवल कुछ ही फैक्ट्रियां हैं। जिन्होंने दौरे इंधन के जनरेटर का इंतजाम किया है। ऐसे में हम दिन में कम से कम एक 2 घंटे डीजी सेट चलाने की अनुमति की मांग कर रहे हैं। नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मोहम्मद इरशाद का कहना है कि एनजीटी के आदेशों को मानना चाहिए लेकिन उससे पहले प्रशासन को ऐसी व्यवस्था कर आनी चाहिए थी कि यहां बिजली कटौती न की जाए, यदि बिजली जाए तो कुछ ही देर में आ जाए। कुछ ऐसे फैक्ट्री मालिक हैं जिन्हें एकदम जनरेटर बदलने में काफी परेशानी हो रही है इसमें उनका फाइनेंशली लाॅस के साथ-साथ बिजनेस का भी लाॅस है।

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