Noida Police: पुलिस आयुक्त कार्यालय सेक्टर-108 के सभागार में पशु क्रूरता संरक्षण अधिनियम एवं भादवि की धारा 428, 429 तथा सर्वोच्च न्यायालय के केस लॉ मुस्तकीम बनाम उ0प्र0 राज्य को लेकर शुक्रवार को जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में एसीपी साइबर सुरक्षा/महिला सुरक्षा श्रीमती वर्णिका सिंह, पीपल फॉर एनिमल और पीएफए/पीपीएफ के पदाधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को पशु क्रूरता व पशु संरक्षण के प्रति जागरूक किया।
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पीपल फॉर एनिमल की ट्रस्टीगौरी मौलेखी ने पशु क्रूरता संरक्षण अधिनियम-1960 एवं भादवि की धारा 428, 429 के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए पुलिसकर्मियों को बताया कि किस प्रकार वह थानों पर पशु क्रूरता के संबंध में आने वाले मामलों में कार्रवाई एवं उनका निस्तारण कर सकते है, सभी पशु प्रकृति को संतुलित बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते है। जिस कारण उनका संरक्षण करना भी हमारा दायित्व है। पशुओं को क्रूरता से बचाने के लिए ही पशु क्रूरता अधिनियम बनाया गया है किंतु ज्यादातर लोग इससे अनजान है, जिस कारण वह जानकारी के अभाव में घरेलू पशुओं या खुले में घूम रहे पशुओं के साथ हिंसा करते है, सभी नागरिकों को पशु क्रूरता संरक्षण अधिनियम एवं भादवि की धारा 428, 429 के बारे में जागरूक करना अति आवश्यक है, जिससे पशुओं को हिंसा से बचाया जा सके।
पशु भी समाज का अभिन्न अंग: वर्णिका सिंह
एसीपी साइबर सुरक्षा/महिला वर्णिका सिंह ने बताया की पशु भी समाज का अभिन्न अंग है। उसे पर्याप्त मात्रा में खाना, पानी, घूमना-फिरना और प्यार देना आवश्यक है। पशुओं को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए बल्कि प्यार के साथ रखना चाहिए।
इस दौरान पीएफए/पीपीएफ की ट्रस्टी एडवोकेट प्रियंका बंगारी, अन्य पदाधिकारी व करीब 80 पुलिसकर्मी मौजूद रहे।