Ghaziabad News:16 साल बाद आया फैसला,हो गई उम्र कैद
Ghaziabad News: धौलाना क्षेत्र में 16 साल पूर्व किशोरी से सामूहिक दरिंदगी के मामले में अदालत ने 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों को 25 -25 हजार के अर्थदंड लगाया है। जबकि दरिंदगी में सहयोगी महिलाओं को 10 -10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
कोर्ट ने मामले में सहयोगी महिला विमला व पिंकी सहित ,आसिफ, अख्तर,शाह फैजल व कलवा को सजा सुनाई गई। वहीं अर्थदंड से प्राप्त की गई,धनराशि में से आधी धनराशि अदालत ने पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रजनीकांता प्रजापति और अभियोजन अधिकारी शैली भारद्वाज ने बताया कि थाना धौलाना क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी 27 अप्रैल 2007 गांव की दो महिलाओं के साथ उर्स मेला देखने के लिए गई थी। महिलाओं के सहयोग से गांव में ही रहने वाले कलुवा ,आसिफ ,अख्तर, और शाह फैजल ने नाबालिग के साथ सामूहिक दरिंदगी की थी।
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Ghaziabad News: महिलाएं युवकों से पैसे लेकर इस कार्य को करवाती थी। नाबालिक को मेला दिखाने के बहाने ले गई,और पानी की बोतल भरने के बहाने खेत में पीर बाबा के पास लगे नल के पर भेज दिया। जिसके बाद पीड़िता को युवकों ने अगवा कर लिया और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया।
यह बात किशोरी ने अपने भाई को बताई। नाबालिग के भाई ने दोनों महिला समेत 6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई । पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। सोमवार को मामले की अंतिम सुनवाई एससी/एसटी एक्ट कोर्ट न्यायाधीश हीरालाल की अदालत में हुई। अदालत ने सुनवाई के बाद पेश सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।