सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बाल कल्याण समिति को गैंगस्टर अतीक अहमद के दोनो नाबालिग बेटों की रिहाई पर एक सप्ताह के अंदर फैसला करने को कहा है। न्यायमूर्ति एसआर भट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने प्राधिकार को अतीक के बेटों की रिहाई पर फैसला करने को कहा है। अतिक की बहन शाहीन अहमद ने पेश हुए अधिवक्ता निजाम पाशा ने कहा कि जल्द ही इनमें से एक लड़का बालिग होने वाला है,इसलिए उसे कल्याण गृह में नहीं रखा जा सकता है,और उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें अपने रिश्तेदारों के साथ रहने की अनुमति दी जाए।
पीठ ने दलीलों को मध्य नजर किया और समिति से एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। इसने कहा कि शाहीन अहमद की याचिका को लंबित रखे। शीर्ष कोर्ट शाहीन की याचिका पर सुनवाई कर रहे है। याचिका में,15 और 17 वर्षीय लड़कों को उनके संरक्षण में देने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने बच्चों की एक रिपोर्ट पर विचार किया और कहा कि यह व्यापक रूप से संकेत देता है कि नाबालिग बाल देखभाल गृह में रहने को इच्छुक नहीं है।
अदालत ने कहा कि कल्याण समिति को इस आलोक में विषय पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया जाता है और वह एक सप्ताह में एक तार्किक आदेश जारी करे। साथ ही विषय की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए निर्धारित कर दी।
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