ghaziabad news वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली-एनसीआर के 9 जिलों में पटाखों के विनिर्माण, संग्रहण, विक्रय (आॅनलाइन सहित) एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सख्त कदम माना जा रहा है। यह आदेश निम्नलिखित जिलों में प्रभावी रहेगा,जिनमें गाजियाबाद,मेरठ,गौतम बुद्ध नगर (नोएडा),बुलंदशहर,हापुड़,बागपत,शामली और मुजफ्फरनगर जनपद शामिल है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था इन जिलों में पटाखों से जुड़ी किसी भी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है, तो उसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-15 के तहत सजा दी जा सकती है, जिसमें शामिल हैं,पांच वर्ष तक की कारावास,1,00,000 तक का जुमार्ना या दोनों दंड एक साथ हो सकते है। यदि उल्लंघन जारी रहता है, तो हर दिन के लिए 5,000 अतिरिक्त जुमार्ना भी लगाया जाएगा। आम नागरिक कर शिकायत कर सकते है। यदि आपके आसपास कोई पटाखों का निर्माण, भंडारण, बिक्री (आॅनलाइन सहित) या उपयोगकरता है, तो आप नीचे दिए गए माध्यमों से शिकायत दर्ज कर सकते हैं,फोन कॉल : 112,,व्हाट्सएप : 7570000100 और एसएमएस : 7233000100 पर शिकायत दर्ज करा सकते है। आॅनलाइन शिकायत पोर्टल पर भी करा सकते है।
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