हाई कोर्ट ने कहा लिव-इन में रह रहे बच्चों को भी नही कर सकते माता-पिता मना,चाहे मजहब अलग क्यों ना हो…

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर बच्चे किसी भी अन्य पार्टनर के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहें हैं तो उसमें माता-पिता हस्तक्षेप नहीं कर सकते भले ही पार्टनर का मजहब अलग क्यों ना हो। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में साथ रह रहे अंतरधार्मिक जोड़े को धमकी मिलने पर पुलिस को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है।

मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सुरेंद्र सिंह -1 की पीठ ने कहा,कि शीर्ष न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए कहा कि इस अदालत की राय है कि याचिकाकर्ता को एक साथ रहने का पूरा हक है और उनके माता-पिता या कोई भी अन्य सहित व्यक्ति को उनके शांतिपूर्ण लिव-इन-रिलेशनशिप में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जाएगी। यदि किसी भी तरह का कोई उनके जिवन में शांतिपूर्ण व्यवधान करता है तो उनके खिलाफ याचिकाकर्ता के प्रति इस संबंधित पुलिस से संपर्क कर सकते हैं,जो याचिकाकर्ताओं को तत्काल में सुरक्षा प्रदान करेगी।

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