सीएम योगी और अफसरों के खिलाफ भड़काउ भाषण देने पर आजम खान को दो साल की सजा

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान  को हेट स्पीच  मामले में बड़ा झटका लगा है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट  ने आजम खान को इस मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ये मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के दौरान दी गई एक भड़काऊ स्पीच से जुड़ा है, जिसमें आजम खान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी  और रामपुर के तत्कालीन डीएम व अन्य अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ बातें कहीं थी।

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आज़म खान पर 2019 लोक सभा चुनाव प्रचार के दौरान रामपुर के शहजाद नगर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 0130 धारा 171 – G , 505 (1 ) (b ) और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।  जिसके बाद आज कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है।  इससे पहले भी आज़म खान को एक अन्य हेट स्पीच के मामले में तीन साल की सजा हुई थी, लेकिन बाद में अदालत से वह उस केस में बरी हो गये थे।

 

ये हुआ था मामला

ये मामला साल 2019 का है जब लोक सभा चुनाव प्रचार के दौरान शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में आजम खान की एक जनसभा का वीडियो सामने आया था।  ये चुनाव समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने एकसाथ मिलकर लड़ा था।  उस समय आजम खान रामपुर संसदीय सीट से सपा-बसपा गठबंधन के प्रत्याशी थे।  इस वीडियो के सामने आने के बाद एडीओ पंचायत अनिल चौहान ने थाना शहजाद नगर में आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

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