नग्न अवस्था में पकड़े गए जिला पंचायत सदस्य, प्रेमिका की अर्जी मंजूर

अलीगढ़ । स्वर्ण जयंती नगर स्थित सहार-दिल्ली रेजीडेंसी में रंगरलिया मनाते पकड़कर पीटे गए जिला पंचायत सदस्य रवेंद्र पाली की जमानत अर्जी एडीजे- प्रथम संतोष श्रीवास्तव की कोर्ट से खारिज हो गई। उसकी प्रेमिका की अर्जी मंजूर कर रिहाई के आदेश दे दिए। प्रेमिका के पति ने अपनी हत्या की आशंका जताते हुए पाली की जमानत के विरोध में शपथ पत्र दिया था।

शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह के मुताबिक इगलास क्षेत्र के गांव कारस निवासी रवेंद्र सिंह पाली ने जिला पंचायत के वार्ड 31 से निर्दलीय चुनाव जीता था। पाली की पड़ोस के गांव मोजीपुर की युवती से नजदीकियां थीं। 23 जुलाई की रात पाली प्रेमिका से मिलने उसके फ्लैट में आया था।

प्रेमिका के पति व अन्य लोगों ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़कर पाली को बुरी तरह पीटा। सिर में गंभीर चोट व दोनों हाथों की हड्डी टूटी थीं। पाली के बैग से 315 बोर का तमंचा व दो कारतूस मिले थे। पति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने युवती को अगले दिन जेल भेज दिया था। हफ्ते भर बाद पाली को मेडिकल से जेल भेजा गया। अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता इरफान गाजी ने पैरवी की। इन्हें भी नहीं मिली जमानत

एडीजीसी गोपाल सिंह राना के मुताबिक एडीजे- तृतीय की कोर्ट से इकबाल उर्फ सचिन निवासी पूजा कॉलोनी विप्रो शोरूम थाना लोनी गाजियाबाद की जमानत खारिज हो गई। सचिन को टप्पल पुलिस ने 13 जुलाई को युवती के अपहरण व उसकी जबरन शादी के प्रयास के आरोप में जेल भेजा था।

वहीं, बन्नादेवी इलाके में 24 जुलाई को चोरी के मामले में जेल गए योगेंद्र निवासी कांशीराम आवास बन्नादेवी को भी जमानत नहीं मिली। 18 अगस्त को लोधा पुलिस ने चोरी के मामले में जेल भेजे सतेंद्र निवासी रायपुर दलपतपुर अतरौली की अर्जी खारिज हो गई।

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