नोएडा। आर्थिक हालातों को दुरूस्त करने और आवंटियों को राहत देने के उद्देश्य से प्राधिकरण ने आज से ‘एक मुश्त समाधान पॉलिसीÓ घोषित कर दी है। इस पॉलिसी से शहर के हजारों आवंटी तो लाभान्वित तो होंगे ही, साथ ही प्राधिकरण को अपनी फंसी हुई रकम भी वापस मिल सकेगी।
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के मुताबिक यह पॉलिसी 195वीं बोर्ड बैठक में लिए गए फैसले के आधार पर लाई गई है। जो कि 31 जनवरी 2019 तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि इस पॉलिसी के तहत आच्छादन अवधि के अंतर्गत अद्र्घवार्षिक चक्रवृद्घि ब्याज से लोगों को मुक्ति मिलेगी। पंजीकृत आवंटियों से कुल अतिदेय धनराशि पर केवल 14 फीसदी साधारण ब्याज लिया जाएगा।
अनुबंध की अनुज्ञा अवधि की समाप्ति के बाद अनुज्ञा धनराशि में प्रति 11 माह उपरांत 10 प्रतिशत की वृद्घि होगी।
उन्होंने बताया कि यदि पॉलिसी के तहत पंजीकरण के बाद भी आवंटी समयबद्घ तरीके से भुगतान नहीं करता है तो वह इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। जिसके तहत आवंटन निरस्त हो जाएगा।