UP News: बदायूं: उत्तर प्रदेश में बदायूं की एक विशेष अदालत ने आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव और उनके 28 समर्थकों को 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रलोभन देने,महामारी एक्ट के आचार संहिता उल्लंघन एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम उल्लंघन के मामले में बरी कर दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश लीलू सिंह ने मामले की विवेचना कर रहे विवेचन भानु प्रताप सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिये एवं निर्णय में उल्लिखित अधिकारियों एवं विवेचना की भूमिका की जांच हेतु कार्यवाही करने के लिये सक्षम अधिकारियों को आदेश जारी किया है।
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इस संबंध में उपरोक्त निर्णय की प्रति सक्षम अधिकारियों को भी प्रेषित की गई है। यह जानकारी सांसद धर्मेंद्र यादव के अधिवक्ता जगत सिंह यादव ने दी है। इस मामले के बदायूं के पूर्व सांसद और वर्तमान में आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने बताया कि उन्हें पूर्व में ही देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा था । यह भाजपा सरकार के दौरान उन पर और उनके साथियों पर लिखवाया गया झूठा मुकदमा था। वह इस तरह की किसी भी मीटिंग अथवा सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे, जहां महामारी अधिनियम का उल्लंघन, आचार संहिता उल्लंघन अथवा प्रलोभन देने जैसा कोई मामला होना था।
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