जीपीए धारकों के लिए बोर्ड ने पास की नई नीति, अब आसान होगा प्रोपर्टी ट्रांसफर

Noida Authority Property Sell By GPA Case : जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी जीपीए (GPA) के लिए विशेष व्यवस्था के तहत अधिक शुल्क लगाकर प्रोपर्टी ट्रांसफर करना आसान होगा। प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में इस फैसला किया गया है। मालूम हो कि लंबे समय से जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी वाले केसों में विवाद गहरा गया था। कई बार एक ही संपत्तियों के लिए तीन-तीन जीपीए जारी कर दिए गए थे। ऐसे में जब रजिस्ट्री का वक्त आता तो मामला विवादित होने की बात सामने आ रही थी। इन मामलों पर नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड ने नई व्यवस्था बनाने का फैसला किया। इसके तहत आवंटी की ओर से सामान्य अंतरण करने पर 2.5 प्रतिशत का ट्रांसफर शुल्क लगेगा। वहीं आवंटी के जीपीए धारक की ओर से अपने रक्त संबंध में अंतरण शुल्क 3.75 प्रतिशत, आवंटी के जीपीए होल्डर की ओर से अन्य पक्ष में शुल्क 5 प्रतिशत, दोबारा जीपीए द्वितीय के मामले में शुल्क 10 प्रतिशत, तृतीय बार 15 प्रतिशत के अलावा इसके बाद के प्रत्येक बार के जीपीए पर अंतरण शुल्क प्रत्येक जीपीए पर 5 फीसदी ज्यादा शुल्क देय होगा। बोर्ड में यह माना गया कि यदि निर्धारित समय सीमा के अंत मल्टीपल जीपीए को अपने पक्ष में ट्रांसफर किए जाने का अवसर प्रदान किया जाता है तो प्राधिकरण को ट्रांसफर शुल्क एवं शासन को स्टांप शुल्क के रूप में अतिरिक्त राजस्व व प्राप्ति होगी। वहीं प्रोपर्टी में रहने वाले परिवार को उनका मालिकाना हक मिल सकेगा।
सेक्टर 21 और 25 में रहने वालों को सुविधा
बता दें कि इससे पहले एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड ने यह अवगत कराया कि सेक्टर-21 जलवायु विहार एवं सेक्टर-25 में करीब 730 परिवारों सूची प्रथम जीपीए और इनमें से क 200 परिवार एक से अधिक जीपीए आधार पर निवास कर रहे हैं। यह विवरण केवल दो सेक्टरों का है। इसके अलावा विभिन्न सेक्टरों में जीपीए के जरिये काफी लोगों ने प्रोपर्टी खरीद रखी है।

Noida General Power of Attorney Policy

 

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