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समलैंगिक युवकों को सुरक्षा देने से हाईकोर्ट का इनकार

इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने एक अहम मामले में सुनवाई करते हुए समलैंगिक संबंध बनाने वाले दो युवकों को सुरक्षा मुहैया कराए जाने का आदेश दिए जाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कानूनी बाध्यता हटने के बावजूद इस तरह के संबंधों का विरोध किया जाना सामाजिक समस्या है और इस बारे में समाज को ही तय करना होगा।

कोर्ट ने इस तरह के मामले में किसी तरह का दखल देने से साफ इंकार करते हुए दोनों समलैंगिक युवकों की अर्जी को खारिज कर दिया। बता दें कि शामली जिले के रामजाद गांव के रहने वाले गुलफाम मलिक व मुनव्वर नाम के दो युवकों ने पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक अर्जी दाखिल की।

अर्जी में कहा गया कि दोनों तकरीबन हम उम्र हैं। आपस में अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं. दोनों ने आपसी संबंध की बात भी कबूल की और यह कहा कि उनके परिवार वाले इस रिश्ते पर एतराज करते हैं और दोनों को लगातार धमकी देते हैं।

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