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योगी सरकार को झटका >> शिक्षक भर्ती काउंसिलिंग पर रोक का आदेश रद्द

इलाहाबाद। हाईकोर्ट से योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग (यूपीएसईएससी) की शिक्षक भर्ती काउंसिलिंग पर रोक लगाने के सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। योगी सरकार ने इसी साल 17 अक्टूबर ये आदेश जारी किया था। आदेश रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार को बीच में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करने का अधिकार नहीं है।

हाईकोर्ट ने कहा है कि आयोग ने 1300 अध्यापकों का चयन कर लिया है। अब सरकार का पारदर्शिता लाने के लिए साफ्टवेयर विकसित कर काउंसिलिंग करने का निर्णय गलत है।

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