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मुन्ना बजरंगी की हत्या : बरामद पिस्टल से नहीं हुई थी मुन्ना बजरंगी की हत्या!

आगरा। बागपत की जेल में पूर्वांचल के डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। फोरेंसिक जांचरिपोर्ट में कहा गया है कि हत्या में इस्तेमाल की गई पस्टल दूसरी थी। पुलिस ने जो पिस्टल बरामद कर फोरेंसिक जांच को भेजी थी, उसका बोर घटनास्थल से बरामद कारतूसों से मैच नहीं हुआ है। प्राइमरी रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आने के बाद अब वैज्ञानिकों की टीम शव से बरामद गोलियों के आधार पर विस्तृत परीक्षण कर रही है।

आप को बतातेे चलेे कि बागपत जेल में गत नौ जुलाई 2018 को माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की गोलियों से भून कर हत्या की गई थी। बजरंगी की हत्या का आरोप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सुनील राठी पर था। हत्या के बाद मौके से बरामद पिस्टल को दस दिन बाद फोरेंसिक जांच के लिए आगरा लैब में भेजा गया था। आरोपी सुनील राठी ने जिस पिस्टल से गोली मारने का दावा किया था, उस पर मेड इन इटली लिखा था, वह हथियार बनाने वाली प्रसिद्ध कंपनी लामा की है। हालांकि पुलिस ने प्रारंभिक परीक्षण के बाद पिस्टल के मुंगेर में बनी होना बताया है।

आगरा फोरेंसिक लैब में पिस्टल की जांच के लिए छह वैज्ञानिकों की कमेटी बनाई गई। एक अगस्त से इसकी जांच शुरू हुई। छानबीन के दौरान यह तथ्य सामने आया था कि जिससे हत्या की गई, वह हथियार दूसरा था। पिछले दिनों आगरा फोरेंसिक लैब से प्राइमरी रिपोर्ट लखनऊ भेजी गई। सूत्रों के मुताबिक इसमें वैज्ञानिकों ने पाया है कि जांच के लिए आई पिस्टल और घटनास्थल से बरामद कर भेजे गए कारतूस के खाली खोखों का बोर मैच नहीं हो रहा।

वैज्ञानिक अब शव से निकली गोलियों के आधार पर विस्तृत जांच करने में लगे हैं। मगर, इस प्राइमरी रिपोर्ट यह सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस द्वारा बरामद की गई पिस्टल से बजरंगी की हत्या नहीं हुई थी। अगर यह सही है तो वह पिस्टल कहां है जिससे जेल में राठी ने माफिया डॉन को गोलियों से भूना था? यह ऐसे सवाल हैं, जिनके जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।

बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह, प्रदीप कुमार उर्फ पीके, रिटायर्ड डिप्टी एसपी जेएम सिंह, महराज सिंह व विकास उर्फ राजा पर अपराधियों से हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। खेकड़ा थानाध्यक्ष एवं विवेचक एसपी सिंह का कहना है कि मजिस्ट्रेटी व न्यायिक जांच में बयान दर्ज कराने के लिए सीमा सिंह को नोटिस दिया गया। गुरुवार को उन्हें बयान दर्ज कराने थे। उन्होंने बताया कि वह अधिवक्ता के माध्यम से बयान दर्ज कराएंगी।

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